ईरान में घटती जन्मदर के बीच धर्मगुरु मोहम्मद इदरीसी ने संसद और प्रशासन को अनोखा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा- ‘शादी नहीं करने वालों पर टैक्स लगाना चाहिए। जिनकी शादी 28 साल की उम्र तक नहीं होती है, उनसे एक दंपती की शादी पर होने वाले खर्च जितना टैक्स वसूला जाए। साथ ही अविवाहितों को उच्च प्रबंधकीय पदों या विश्वविद्यालयों में पढ़ाने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं देनी चाहिए।’
उनके प्रस्ताव का मकसद सेना में जवानों की संख्या बढ़ाना है ताकि देश मजबूत हो। दरअसल, धर्मगुरु के इस प्रस्ताव ने ईरान के युवाओं को मजेदार बहस का मुद्दा दे दिया है। ट्विटर पर बाकायदा कंपलसरी मैरिज हैशटैग के साथ लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
यूजर्स ने किया ट्रोल
शादी के लिए 28 साल उम्र की अनिवार्यता के प्रस्ताव पर एक यूजर नेकहा- ‘अगर इसे लागू किया जाए ताे मैं सबसे पहले एक कार या एक घर के पुरस्कार की हकदार बनूंगी, क्याेंकि मैंने 18 साल में ही शादी कर ली है। क्या मुझे इसका कोई फायदा मिलेगा?’ एक अन्य यूजर ने कहा- ‘मैं शादी की उम्र काे लेकर नहीं, बल्कि इस बात पर चिंतित हूं कि संसद में अगला बिल यह पेश न कर दिया जाए कि 30 साल से पहले एक बच्चा भी अनिवार्य ताैर पर हाे।’ एक यूजर ने कहा- ‘मैं अब शादी से सिर्फ एक साल, एक माह व 12 दिन ही पीछे हूं।’
पुरुष अब 28.1 और महिलाएं 23.4 वर्ष में शादी कर रहे
ईरान में यूं तो लड़कियाें व लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 और 20 साल है, लेकिन उन्हें 13 और 15 साल में भी शादी की इजाजत दे दी जाती है। बिगड़ते आर्थिक हालात व बेरोजगारी के कारण यहां शादी की औसत उम्र बढ़ गई है। देश में जहां पुरुष औसतन 28.1 वर्ष की उम्र में विवाह कर रहे हैं, वहीं महिलाएं औसतन 23.4 वर्ष में शादी कर रही हैं। यही नहीं, जन्मदर भी लगातार गिर रही है।
2020 में जन्मदर 2.97% और 2019 में 2.88% गिरी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी चाहते हैं कि देश की आबादी 2050 तक 8.18 करोड़ से दोगुनी हो जाए। इसके लिए सरकार ने कुंआरों के लिए मेट्रिमोनियल साइट शुरू करने जैसे कई कदम उठाए हैं। फिर भी लोग शादी से कतरा रहे हैं।
युवाओं को नौकरी से निकालने की धमकी, बाल-विवाह भी बढ़ रहे
ईरान में शादी और बच्चे पैदा करने को लेकर सरकार भी सख्ती दिखा रही है। 28 साल के होने के बावजूद शादी नहीं करने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा रही है। बड़े पैमाने पर बाल-विवाह करवाए जा रहे हैं। 14 साल उम्र होते ही लड़कियों पर शादी का दबाव बनाया जाना शुरू कर दिया जाता है। 2019 में बाल विवाह रोकने संबंधी एक बिल विधेयक संसद में रुकवा दिया गया था।
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